सहयोग एवं उपहार योजना
राजस्थान में गरीब तबके बीपीएल (BPL) की बेटियों के बालिग होने पर, शादी करवाने पर राजस्थान सरकार की ओर से उपहार सहयोग योजना
(Uphar Sahyog Yojna) के तहत राशि दी जाती है. जिससे कि परिवार पर बेटी की शादी का
आर्थिक बोझ नहीं आए. इसके लिए सरकार की ओर से मिलने वाली सहयोग राशि में बढ़ोतरी को
लेकर राज्य सरकार की ओर से, बजट में
घोषणा की गई थी.
दरअसल, सहयोग योजना के तहत बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर, शादी करवाने पर राशि दी जाती है.
पहले योजना में 18 वर्ष पर
सभी बीपीएल परिवारों की बेटियों को शादी पर, तीन केटेगरी में राशि दी जाती थी.
जिसमें अनपढ़ बेटी की शादी पर 20 हजार, 12वीं पास
बेटी की शादी पर 30 हजार व
स्नातक पास बेटियों को 40 हजार रुपए
की सहयोग राशि दी जाती थी. लेकिन सरकार ने इस राशी में बढ़ोतरी कर दी है.
बजट घोषणा के तहत अब, अनपढ़ बेटी की शादी पर 30 हजार, 12वीं पास बेटी की शादी पर 40 हजार व स्नातक पास बेटियों को 50 हजार रुपए की सहयोग राशि दी
जाएगी. वहीं, सहयोग
योजना के तहत पहले बीपीएल वर्ग की बेटियों की शादी पर ही यह लाभ मिलता था. लेकिन
सरकार ने अपने बजट घोषणा के अनुसार, इसमें चार नई कैटेगरी भी जोड़ी है.
इसमें दिव्यांग बेटी, खेलों में राज्य स्तर पर मेडल
जितने वाली बेटी की स्वयं की शादी पर, अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को और
पालनहार योजना में चयनित बेटियों को भी शादी पर सरकार की ओर से सहयोग राशि दी
जाएगी.
वहीं, नई कैटेगरी में पदक जीतने वाली
महिला खिलाड़ियों को शामिल करने से, लोगों को जहां अपनी बेटियों को
स्पोर्ट्स से जोड़ने में भी रूचि बढ़ेगी. तो वहीं, पालनहार योजना में चयनित अनाथ बेटियों
की शादी में राशि की कमी से अब कोई परेशानी भी नहीं आएगी.
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अनुदान
राशि
सहयोग एंव उपहार योजना के तहत
विवाह योग्य कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है
यदि कन्या कक्षा 10 से कम पढ़ी हो तो अनुदान राशि 30,000 है
यदि कन्या कक्षा 10 से अधिक पढ़ी हो तो अनुदान राशि 40,000 है
यदि कन्या ने Graduate
किया हुआ
है तो अनुदान राशि 50,000 है
पात्रता
सहयोग एंव उपहार योजना के लिए पात्रता निम्न प्रकार है
इस योजना के अंतरगर्त सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल
निवासियों को ही दी जा सकेगी
इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता/सरंक्षक
होंगे|
यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी|
- समस्त वर्गो के बी.पी.एल. परिवार
- सभी वर्गो के अंतयोदय परिवार
- आस्था कार्ड धारी परिवार
इस योजना अंतरगर्त आर्थिक रूप से एसे कमजोर विधवा
महिलाओ की पुत्रीयों के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्नानुसार है
(a) महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई
हो तथा उसने पुनर्विवाह नही किया है
(b)विधवा की वार्षिक आय हर सोर्स से 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो
(c)परिवार मे 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार मे नहीं हो
ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता
पिता दोनों का देहान्त हो चुका हो उसकी देखभाल करने वाली सरंक्षक विधवा महिला
द्वारा आवेदन किया जा सकता है|
ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों कोई भी जीवित
नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपय 50,000
वार्षिक से
अधिक नहीं है , के विवाह , किसी सरंक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा
जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व
मे संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा महिलाओ की पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान
राशि प्राप्त की जा चुकी है , उन कन्या संतानों को भी इस नवीन
योजना मे अधिकतम संतानों की गिनती मे सम्मलित माना जाएगा
प्रक्रिया
1.
सहायता/अनुदान राशि
प्राप्त किए जाने हेतु विभागीय एस. जे. ए.एम. एस. पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन निश्चित
विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छः माह पश्चात तक किया जा सकता है
2.
संबधित अधिकार
द्वारा आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिवस की अवधि मे किया जाएगा (a) विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की अवस्था मे जिलाधिकारी के द्वारा
अवश्यकता होने पर/ शनशय होने की स्थिति मे आवेदन की सत्यता की पुष्टि स्वंम द्वारा
की जा सकेगी (b) विवाह पश्चात आवेदन
प्राप्त होने की स्थिति मे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आवेदन के साथ
स्लंगन किया जावेगा
3.
आवेदन को बी. पी.
एल. चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप , बी. पी. एल. कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति सलंगन करनी होगी तथा
चयनित सूची क्रमांक अंकित करना होगा
4.
आवेदक अंतयोदय
परिवार से संबन्धित होने की अवस्था मे अंतयोदय कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति
सलंगन करनी होगी
5.
आवेदक आस्था कार्ड
धारी होने की अवस्था मे आस्था कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति सलंगन करनी होगी
6.
(क) यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो आवेदन पत्र के साथ
निमंलिखित दस्तावेज़ भी स्लंगन किए जावेगे-
·
विधवा पेंशन का
पिपीओ
·
आय प्रमाण पत्र
·
राशन कार्ड मे
वर्णित सदस्यो मे ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र
(ख) विधवा
पेंशन प्राप्त नहीं करने की स्थिति मे आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज़ भी सलंगन
किए जाएंगे
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
·
आय का प्रमाण पत्र
·
राशन कार्ड मे
वर्णित सदस्यो मे ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र
7. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन कर्ता अपना आवेदन विभागीय
एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे
8. आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्लंगन किए जाने वाले सभी
दस्तावेज़ स्वप्रमाणित प्रति मे प्रस्तुत किए जाएंगे
9. वर एंव वधू की आयु के प्रमाण पत्र, यदि स्कूल पढ़ने गयी है तो स्कूल प्रमाण
पत्र अथवा मतदाता सूची मे कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड
की स्वप्रमाणित प्रति मान्य होगी
10. स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर अनुदान राशि
आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते मे जमा कारवाई जाएगी| जिला अधिकारी द्वारा
आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की और से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश प्रेषित किया
जाएगा
आवश्यक दस्तावेज़
सहयोग एंव उपहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्न प्रकार है
1.
मूल निवास प्रमाण
पत्र/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड की फोटो प्रति
2.
बैंक खाता संख्या व
पास बूक फोटो प्रति
3.
आधार कार्ड और
भामाशाह कार्ड / जनाधार कार्ड
4.
विवाह प्रमाण पत्र
5.
शैक्षणिक योग्यता
प्रमाण
6.
जाती प्रमाण पत्र
7.
सपथ पत्र
8.
वर-वधू जन्म प्रमाण
पत्र
9.
विवाह योग्य कन्या
के माता पिता की मृत्यु होने पर माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
10.
विधवा होने पर पति
का मृत्यु प्रमाण पत्र/विधवा पेंशन योजना(पी.पी.ओ.) की फोटो प्रति
11.
बी.पी.एल.
कार्ड/अंतयोदय कार्ड/आस्था कार्ड
12.
आर्थिक दृष्टि से
कमजोर विधवा महिला की पुत्री के विवाह के प्रकरण मे
·
महिला विधवा
/सरंक्षक का 50,000 रुपेय से अधिक वार्षिक आय नहीं होने
का प्रमाण पत्र
·
परिवार मे 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला सदस्य नहीं होने का दस्तावेज़/राशन
कार्ड की प्रति
आवेदन केसे करे
आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्न
प्रकिया अपनानी होगी
1 यूजर को sso.rajasthan.gov.in
पर लॉग इन होना होगा
2 SJMS आइकॉन पर क्लिक करके sahyog and uphar yojana का चयन करे
3 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरने के साथ
संबधित डॉक्यूमेंट को अपलोड करे
4 अंत में सबमिट करे देवे
आवेदन गाइड लाइन देखने के लिए यहाँ क्लिक करे
योजना की अधिक जानकारी के लिए निम्न से संपर्क कर सकते है
1
नजदीक ई मित्र किओस्क संचालक
2
पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
3
जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी
4
विभागीय वेबसाइट : https://sje.rajasthan.gov.in/
5 टोल
फ्री नंबर : 1800-180-6127
6
विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे
अन्य जानकारी
जाने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में
Created By: Vijay Verma
उपयोगी जानकारी
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