सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
अगर आप अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाने के लिए किसी बचत योजना में पैसे लगाना चाहते हैं तो की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेस्ट है. सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारम्भ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किया गया था |इस योजना के अंतर्गत देश की बेटियों के लिए बचत खाता खोला जाता है |इस योजना को सुकन्या समृद्धि खाता भी कहते है | सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत खाता पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंकों में भी खुलवाया जा सकता है. SSY में माता-पिता 10 वर्ष तक की आयु की बच्ची के नाम पर खाता खोल सकते हैं. एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खुलेगा. SSY अकाउंट को मिनिमम 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं. इसमें एक वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तय की गई है. सुकन्या समृद्धि स्कीम में अधिकतम 15 साल तक निवेश किया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लड़की के 21 साल का होने के बाद ही बंद किया जा सकता है.
सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य
सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विवाह योग्य होने पर पैसो की कमी न आने देना | देश के गरीब लोग बचत खाते में अपनी बेटी की पढाई और शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकते है जिससे लडकिया समाज पर बोझ न बन सके और उनके भी सपने पुरे हो सके | इससे देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह आगे बढ़ पायेगी | इस योजना के ज़रिये लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना |
सुकन्या समृद्धि योजना लाभ
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, बालिकाओं के अभिभावक उनके लिए बचत खाता खोल सकते हैं। जब तक वह बालिका 10 वर्ष की नहीं हो जाती है ।
- इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।
- इस योजना के तहत आप अपनी बच्चियों के भविष्य को आसानी से सुरक्षित कर सकते है।
- यह आपकी लड़की की शिक्षा या शादी में मदद करेगा।
- इस योजना को आप किसी भी बैंक या डाकघर में आसानी से शुरू कर सकते हैं।
- यह योजना लड़की और उनके माता-पिता / अभिभावक दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह दोनों की मदद करता है।
- अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता को केवल दो लड़कियों के लिए इस योजना के तहत खाता खोलने की अनुमति है ।
- जमाकर्ता लड़की की ओर से खाता खोलने की तारीख से चौदह साल पूरा होने तक खाते में पैसा जमा कर सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट-
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बच्ची की ओर से मूल या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं. यानी अगर किसी ने बच्ची गोद ली है तो वह भी उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है.
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जमाकर्ता अभिभावक की मृत्यु होने पर या फिर किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इस अकाउंट को समय से पहले बंद कराया जा सकता है यानी पैसा निकाला जा सकता है.
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वैसे तो SSY के तहत अधिकतम दो बच्चियों का ही खाता खुलवाया जा सकता है. लेकिन जुड़वां बच्चियों के मामले में यह तीन बच्चियों तक के लिए खुलवाया जा सकता है. अगर किसी की पहले से एक बच्ची है और बाद में जुड़वां बच्चियां पैदा हुईं या फिर पहले ही जन्म में पैदा हुई तीन बच्चियों के मामले में यह नियम लागू होगा. इस स्थिति में जुड़वां बच्चे होने का प्रमाण देना होगा.
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सुकन्या समृद्धि खाते में नकद राशि, चेक और डीडी द्वारा पैसे जमा करवा सकते हैं. इंट्रा ऑपरेबल नेटबैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन डिपॉजिट करने की भी सुविधा है.
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15 वर्ष वाली अवधि पहले ही पूरी हो जाने पर परिपक्वता तक उस समय के तय ब्याज दर के हिसाब से अकाउंट में पैसा जुड़ता रहता है.
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यह स्कीम स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत आती है, जिनके लिए ब्याज दर हर तिमाही पर रिवाइज होती है.
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किसी कारण अगर SSY अकाउंट खुलवाने वाला शहर को छोड़ कर किसी अन्य शहर या राज्य में चला जाता है तो SSY खाता उस शहर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. यानी खाता किसी भी डाकघर/बैंक ब्रांच से अन्य डाकघर/बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कराने की सुविधा उपलब्ध है.
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अगर गलती से किसी वित्त वर्ष में SSY खाते में 1.5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा हो जाती है तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा. जमाकर्ता किसी भी समय अतिरिक्त राशि निकाल सकता है.
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सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप या तो एक बार में या फिर थोड़ा-थोड़ा करके किस्तों में कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं. नंबर ऑफ डिपॉजिट पर कोई सीमा नहीं है.
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सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्ची का अकाउंट केवल भारत के स्थानीय निवासी ही खुलवा सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी है लेकिन किसी और देश में रहता है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता. वहीं अगर इस खाते को खुलवाने के बाद दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
अकाउंट का संचालन
इस योजना के तहत सरकार के नए नियमों के अनुसार जिस बच्ची के नाम से अकाउंट है, वह जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तबतक अपने खाते का संचालन अपने हाथ में नहीं ले सकती है, जबकि पहले यह आयु 10 साल थी। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो अभिभावक को बच्ची से संबंधित दस्तावेज पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना कर लाभ
- आयकर अधिनियम के अनुसार, इस योजना के तहत किए गए सभी निवेश कर कटौती के लाभ के लिए पात्र हैं। SSY की ओर अधिकतम 1.5 लाख की कर कटौती स्वीकार्य है।
- इसके तहत ब्याज जमा होता है, जिसे वार्षिक आधार पर खाते में जमा किया जाता है। इस अर्जित / संचित ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। यह योजना के तहत धन को अधिकतम करने की अनुमति देता है।
- टैक्स छूट का दावा या तो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। केवल एक जमाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए पात्र है।
ब्याज
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मौजूदा समय में सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम को छोड़ दिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है.
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बच्चे और माता पिता की तस्वीर
- बालिका जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण
- जमा कर्ता(माता -पिता या क़ानूनी अभिभावक ) यानि पैन कार्ड ,राशन कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस
सुकन्या
समृद्धि योजना का आवेदन कैसे करे
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इच्छुक लाभार्थी इस योजन के अंतर्गत बचत खाता खोलने
के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें किसी
राट्रीयकृत बैंक में सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना अकॉउंट का आवेदन फार्म प्राप्त
करे
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इसके पश्चात्
आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरना होगा |सभी जानकारी भरने के बाद फ्रॉम
के साथ अपने सभ ज़रूरी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा |
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फिर वांछित बैंक और पोस्ट ऑफिस में आवेदन फॉर्म और
दस्तावेज़ों को राशि के साथ जमा करना होगा
नोट अधिक जानकारी के अपने
नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करे
Created BY: Vijay Verma
useful
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