चिरंजीवी योजना || Chiranjeevi Yojana
परिचय
राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में
’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना
में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की
शुरूआत की जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के
प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य
बीमा दिया जा रहा है जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयुवर्ग के लोग सम्मिलित है।
इसमें कोविड सहित 1576 पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स
सम्मिलित है। योजनार्न्तगत अस्पताल में भर्ती के 5
दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय
शामिल है। प्रदेश के समस्त नागरिकों
को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चो से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता
से इस योजना को लाया गया है ताकि तकलीफ एवं गंभीर बीमारी के ईलाज में पैसे की कोई
बाध्यता नहीं हो।राजस्थान सरकार सदैव प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं
प्रदान करने के लिए विभिन्न नवाचार करने में अग्रणीय रही है। राजस्थान ने पूर्व
में भी प्रदेश में निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच योजना का सफल संचालन किया है
जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में आमजन को निःशुल्क दवां एवं जांच का लाभ मिल
रहा है।
योजना का उद्देश्य
1. पात्र परिवारो का स्वास्थ्य
पर होने वाला व्यय (Out of pocket
Expenditure) कम करना।
2. पात्र परिवारो का राजकीय
अस्पतालो के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयो के माध्यम से
गुणवत्तापूर्ण एवं विषेशज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
3. राज्य के पात्र परिवारो को
योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियो का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना।
योजना का विवरण (Salient Features):-
1. योजना का प्रारंभः राज्य में दिनांक
30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना
का दायरा बढ़ा कर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई
2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा
रही है।
2. लाभार्थी परिवारः योजनार्न्तगत
जन-आधार डेटाबेस से जुडे/पंजीकृत वें परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अर्न्तगत
पात्रता रखते है अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए है।
निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के
अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार,
सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त
विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदाकार्मिक, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष
कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित है।
प्रदेश के वें अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है, अर्थात् मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के
तहत् लाभ नहीं ले रहे है, वें
निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते है।
3. वॉलेट राशिः इस योजना में साधारण
बीमारियों हेतु रू. 50,000/- प्रतिवर्ष तथा गम्भीर बीमारियो हेतु रू. 4.50 लाख की
राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है। यह वॉलेट राशि पूरे परिवार के लिए
एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए है। यदि किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान मरीज के लिये
पैकेज बुक करते समय मरीज के वॉलेट की राशि कम पडती है अथवा समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शेष राशि का भुगतान
मरीज के द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसके लिए अस्पताल ईलाज के पूर्व ही मरीज के
परिवार को इस बारें में सूचित करेंगे एवं मरीज/परिवार से लिखित सहमति लेंगे।
4. पैकेजः योजना
केवल आईपीडी प्रोसिजर्स एवं चिन्हित प्रोसिजर्स के लिए मान्य होगी। योजना के
अन्तर्गत विभिन्न बीमारियो के 1576 प्रकार के पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स उपलब्ध है।
पैकेजेज को और अधिक सुगम एवं समझने में आसान बनाने के लिए इन्हें योजना के
सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेज में विभक्त किया गया है। योजनान्तर्गत योजना के आरम्भ
से पूर्व की सभी बीमारियां सम्मिलित है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को मिलने वाले
बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ शामिल है-
· पंजीकरण शुल्क
· बिस्तर व्यय
· भर्ती व्यय तथा नर्सिंग व्यय।
· शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण
विशेषज्ञ तथा सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क।
· संवेदनाहरण, (Anaesthesia) रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी आदी का व्यय।
· औषधियों का व्यय।
· एक्स-रे तथा जॉंच पर व्यय आदि।
· संचारी रोगो से अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के
बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला व्यय।
मरीज जिस बीमारी
के लिए अस्पताल में भर्ती होता है,
उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस
अस्पताल में की गयी जांचों, दवाइयों
एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है।
5. अन्य प्रावधानः योजना में परिवार के आकार एवं आयु की कोई सीमा
नहीं है। एक वर्ष तक के शिशु बिना परिवार कार्ड में नाम के भी योजना में लाभ लेने
के लिए अधिकृत होंगे।
पॉलिसी वर्ष
योजना में पूर्व से लाभान्वित श्रेणी-
अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक
जनगणना 2011 के
पात्र परिवारों को पॉलिसी वर्ष दिनांक 30.01.2021 से 29.01.2022 के
अनुसार स्वास्थ्य बीमा का लाभ देय होगा, अर्थात् उक्त अवधि हेतु निर्धारित वॉलेट राशि उपलब्ध रहेगी तथा नये
पॉलिसी वर्ष में नियमानुसार वॉलेट राशि का पुर्नभरण किया जा सकेगा।
योजना में नवीन जुड़ने वाली
श्रेणी-योजनार्न्तगत नवीन जुड़ने वाली श्रेणीयों को निम्न तालिका में वर्णित
पंजीकरण अवधि के अनुसार निःशुल्क उपचार का लाभ मिलने की प्रभावी दिनांक से एक
पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगा।
योजनार्न्तगत पंजीकरण की अवधि लाभ
मिलने की प्रभावी दिनांक
1
अप्रेल से 30
अप्रेल 2021 1 मई 2021 से
1 मई
से 31 मई
2021 योजनार्न्तगत पंजीकरण
दिनांक से
योजनान्तर्गत पात्रता
योजनार्न्तगत पंजीकरण प्रक्रिया
योजनार्न्तगत पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः योजनार्न्तगत लाभ लेने के
लिए लाभार्थी को योजना में पंजीकरण करवाना होगा जो दिनांक 1 अप्रेल 2021 से आरंभ किया जा चुका है। श्रेणीवार
पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है-
1.
निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी हेतु पंजीयन प्रक्रिया-
1.1 खाद्य
सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजनार्न्तगत पूर्व
में ही लाभान्वित है। अतः इन्हे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
1.2 लाभार्थी
को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना
की अधिकारिक वैबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर
उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र
पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।
1.3 रजिस्ट्रेशन
हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन
रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
1.4 पंजीकरण
से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से
ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का
नम्बर होना आवश्यक है।
1.5 संविदाकार्मिको
के योजना में पंजीकरण के आवदेन को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन
सत्यापित किया जायेगा एवं नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।
1.6 लघु
एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार
पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land Holding की सीडींग करवा
सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं
ऑनलाइन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
1.7 सफल
पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट ले सकेंगे।
2. रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर
लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-
2.1 लाभार्थी को योजना के
रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना
आवश्यक होगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बन्धित
ई मित्र केन्द्र को अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा। सफल पंजीकरण के
बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
2.2 ई-मित्र अथवा स्वयं द्वारा
योजनार्न्तगत पंजीयन की चरणवार विस्तृत प्रक्रिया योजना की वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर
उपलब्ध है।
2.3 पंजीयन शुल्कः दोनो श्रेणी के
लाभार्थियों को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना
है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के
प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
1. जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड
नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर
2. आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
जिलावार
पैनलबद्ध अस्पतालो की सूची
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Compiled By :
Vijay Verma
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